यदि पति-पत्नी दोनों ही सरकारी कर्मचारी हैं तो एक की ही लगेगी इलेक्शन ड्यूटी

 

यू0पी0 के चुनाव आयोग ने चुनावों में ड्यूटी करने वाले सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत के निर्देश जारी किए हैं।आयोग के निर्देश के अनुसार, यदि पति-पत्नी दोनों ही सरकारी कर्मचारी हैं तो उनकी समस्या को देखते हुए दोनों में किसी एक की ही चुनाव में ड्यूटी लगेगी. इसके लिए उन्हें अपने जिले के निर्वाचन अधिकारी को प्रार्थना पत्र देना होगा।

लोकसभा चुनाव 2024 में सरकार कर्मचारियों की ड्यूटी को लेकर निर्देश जारी किया है. उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय ने ये निर्देश जारी किया है. निर्देश में कहा गया है कि पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं तो दोनों चुनाव में ड्यूटी नहीं करेंगे, उनमें से किसी एक की ही लोकसभा चुनाव में ड्यूटी लगेगी। इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रार्थना पत्र देना होगा और इस आधार पर जिला निर्वाचन अधिकारी ही दंपत्तियों में से किसी एक को ड्यूटी से मुक्त करने का फैसला लेंगे।

चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश के कार्यालय के अनुसार, यदि पति/पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं तो उनकी समस्या को देखते हुए दोनों में से किसी एक को प्रार्थना पत्र के आधार पर चुनाव ड्यूटी से मुक्ति किए जाने के बारे में पहले की तरह समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी/सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देशित किए जाने का अनुरोध किया गया है.

उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग ने अपने आदेश की इस कॉपी को यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन, मिनिस्ट्रीयल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ और यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन को  भेज दी है।

आदेश की प्रतियां: