औरैया में विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम ने नाबालिग से रेप के आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी ने 24 अप्रैल 2016 में घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने मामले की जांच कर मुकदमा दर्ज किया था।

4 साल बाद पीड़िता को मिला न्याय

24 अप्रैल 2016 की रात्रि उसके परिवार का लड़का उसकी 15 वर्षीय पुत्री को बहला फुसलाकर ले गया।पुलिस ने विवेचना कर आरोपित छोटे के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की।यह मामला विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम मनराज सिंह की कोर्ट में चला।अभियोजन की ओर से जितेंद्र सिंह तोमर,मृदुल मिश्र ने किशोरी के साथ इस कुकृत्य पर कठोर दंड देने का पक्ष रखा। बचाव पक्ष ने उसे निर्दोष बताया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर जिला जज ने बृजेश कुमार उर्फ छोटे को दोषी मानकर 10 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई। 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। प्रस्तुत मामले में जमा कराई गई अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को चिकित्सीय व्यय व पुनर्वास की पूर्ति के लिए दिए जाने का भी आदेश दिया।