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Vaidya sentenced to life imprisonment for sexually assaulting woman in Ratlam: रतलाम में अश्लील हरकत करने वाले वैद्य को सजा:युवती से अश्लील हरकत करने वाले वैद्य को मिली 20 साल के कठोर कारावास की सजा , इलाज के बहाने किशोरी से की थी अश्लील

आरोपी वैद्य अब्दुल जलील


रतलाम में आज नाबालिक युवती से अश्लील हरकत करने वाले वैद्य अब्दुल जलील को पाक्सो एक्ट विशेष न्यायालय ने इस मामले में दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। पास्को एक्ट के विशेष न्यायाधीश योगेन्द्र कुमार त्यागी ने धन्वंतरी आयुर्वेद क्लीनिक जवाहर नगर के संचालक वैद्य अब्दुल जलील पिता अब्दुल रहमान को यह सजा सुनाई है। यह घटना पिछले वर्ष 26 जून 2021 की थी। इस मामले में आरोपी ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी जिस पर हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर निचली अदालत को निर्देशित किया था कि आरोपी को जमानत का लाभ नहीं मिले और तीन माह में इसका फैसला करे।

यह था मामला

दरअसल नाबालिक युवती से अश्लील हरकत करने की यह घटना पिछले वर्ष 28 जून 2021 की है। नाबालिग अभियोक्त्री ने औद्योगिक क्षेत्र पुलिस थाने पर उपस्थित होकर बताया कि वह करीब छह साल से आरोपी वैद्य अब्दुल जलील के क्लीनिक पर चक्कर की बीमारी का इलाज करवा रही थी। आरोपी वैद्य अब्दुल का कहना था कि तुम्हारी चक्कर आने की परेशानी ठीक हो गई है। लेकिन हार्टबीट चेक करवाने के लिए तुम्हें क्लीनिक आना पड़ेगा। 26 जून 2021 की शाम साढ़े चार बजे वह और उसकी बडी बहन धनवंतरी क्लीनिक पर गए थे। आरोपी ने हमेशा की तरह ईलाज के लिए टेबल पर लेटा कर सीने पर मसाज शुरू कर दिया और पीड़िता के प्रायवेट पार्ट से छेड़छाड़ की । इस हरकत से घबराकर किशोरी डर गई और रोने लगी। पीड़ित युवती और उसकी बहन ने परिजनों को यह घटनाक्रम बताया जिसके बाद पीड़ित युवती की शिकायत पर औद्योगिक पुलिस थाने पर आरोपी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया था।

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